Thursday, April 16, 2026
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ये कोई ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ नहीं, अमित शाह के बयान पर भड़के कपिल सिब्‍बल, बृजभूषण पर भी बोले

नई दिल्‍ली । एक इंटरव्यू में भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत को ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ बताया। उन्होंने कहा, ‘यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है।

बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है।’ शाह के इस बयान को वकील कपिल सिब्बल ने ‘आपत्तिजनक’ बताया है। उन्होंने कहा, ‘अगर गृह मंत्री को कानून के बारे में जानकारी होती तो वह ऐसी टिप्पणियां नहीं करते।’

अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया: सिब्बल

सीनियर वकील कपितल सिब्बल ने कहा, ‘अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया है। अमित शाह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली एक स्पेशल ट्रीटमेंट हैं। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा… लोग कहते हैं। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि वह उन लोगों पर भरोसा करते हैं।’

बृजभूषण का नाम लेकर सुनाया

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘गृह मंत्री को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ”लोग कहते हैं” के पीछे मत छिपिए। आज मैं उन्हें समझाऊंगा कि अगर किसी को दो-तीन साल से ज्यादा की सजा होती है, और अगर उसे सजा पर स्टे मिल जाता है तो वह नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी पर चार्जशीट दाखिल हो रहा है, तो वह भी चुनाव के लिए प्रचार कर सकता है और नामांकन भी दाखिल कर सकता है… बृजभूषण की तरह। उन पर भी चार्जशीट दाखिल है। आखिर वह अपने बेटे के लिए प्रचार कैसे कर रहे हैं? जिस पर आरोप लगा है, वह प्रचार क्यों नहीं कर सकता? मेरा मानना है कि गृह मंत्री को कानून की उतनी जानकारी नहीं है। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वह इस तरह के बयान नहीं देते।’

केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत वाले सवाल पर बोले

दरअसल, बुधवार को अमित शाह ने मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू दिया था। सीएम केजरीवाल को मिले अंतरिम जमानत वाले सवाल पर उन्होंने कहा, ‘कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिला अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा है। यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है।’ गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल नंबर दो में 50 दिन गुजारने के बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिला। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

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