दिल्ली: सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया को आज जमानत मिलेगी या उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शराब नीति घोटाला मामले में आप के दूसरे नंबर के नेता सिसौदिया जेल में हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को इस साल की शुरुआत में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस बीच उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को निर्दोष बता चुके हैं।
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— Live Law (@LiveLawIndia) October 30, 2023
मनीष सिसौदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया था कि सिसौदिया निर्दोष हैं और कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसौदिया की जमानत का कड़ा विरोध किया।
झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश?
सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली एक्साइज ने घोटाले के जरिए शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के बदले में रिश्वत ली। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उनके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में इसी मामले में आप नेता संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था।
