नई दिल्ली : जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहत हिंदू पक्षकारों को पूजा करने की अनुमति दी है. पुरात्व विभाग की सर्वेक्षण में मस्जिद के परिसर में मंदिर होने का सबूत मिला था. इसके ऊपर कोर्ट ने व्यास परिवार को मस्जिद के तहत पूजा करने का अधिकार दिया है.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में अब पूजा होगी. जिला न्यायालय ने यह आदेश दिया है. हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष से निकाल दिया गया है. हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, व्यास परिवार अब मस्जिद में पूजा करेंगे. हिंदू पक्ष ने व्यास जी के मस्जिद में पूजा करने की मांग की थी. सोमनाथ व्यास जी का परिवार 1993 तक मस्जिद में पूजा करता रहा. 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश के बाद मस्जिद में पूजा बंद हो गई थी.
17 जनवरी को व्यास जी के घर को जिला प्रशासन ने छापा मारा. एएसआई की सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद को साफ किया गया. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अंतर्गत मस्जिद में पूजा की जाएगी.
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