नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी। या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट अपना आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ईडी के उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। जिसमे उसकी तरफ से कहा गया कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में उन्हें नीचली अदालत के आदेश के बाद यदि जमानत दे दिया जाता है तो आगे ईडी को पूछताछ लिए दिक्कत हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की इस दलील के बे सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए फैसला मंगलवार 25 जून तक अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज पाना फैसला सुनाने जा रहा है।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
हालांकि केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट के फैसला आने तक वे उन्हें इंतजार करना होगा। जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसल नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे। यह भी पढ़े: Arvind Kejriwal Bail Case: केजरीवाल को SC से राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत पर रोक की याचिका पर 26 जून को करेगा सुनवाई
बताना चाहेंगे कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।
21 जून को रिहाई पर रोक लगा दिया था
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी, इसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी।
ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए। लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।
