Friday, February 27, 2026
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धड़कनें बढ़ीं! उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार का नंबर, 31 जनवरी को NCP पर क्या फैसला देंगे विधानसभा अध्यक्ष?

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता (Shivsena MLA Disqualification Case) संबंधी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। ये याचिकाएं शिवसेना में बगावत के बाद शिवसेना के दोनों गुटों ने दायर की थीं. इस बीच एनसीपी में भी स्थिति वैसी ही है. अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई. दोनों समूहों ने याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के मुताबिक नार्वेकर को इन याचिकाओं पर 31 जनवरी तक फैसला करना है. चाचा-भतीजे की लड़ाई से जुड़ी कार्यवाही 6 जनवरी को शुरू हुई थी.

माना जा रहा है कि 18 जनवरी या उससे पहले सभी संबंधित पक्ष गवाहों की सूची और हलफनामों का आदान-प्रदान करेंगे. गवाहों की जिरह 20 जनवरी को होगी, जबकि प्रतिवादियों की जिरह 23 जनवरी को होगी। अंतिम सुनवाई 25 जनवरी को शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे.

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एनसीपी की स्थिति शिवसेना से अलग

एनसीपी (अजित पवार गुट) प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी की स्थिति शिवसेना से अलग है. ऐसे में व्हिप की वैधता को लेकर सवाल यह है कि प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा जारी किया गया व्हिप कानूनी तौर पर वैध था या नहीं. एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अजित पवार गुट ने पहले चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी.

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अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि अजित पवार को एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी जाए और चुनाव चिन्ह घड़ी मिले. शरद पवार गुट ने भी याचिका दायर की है. चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अजित और उनके आठ सहयोगियों ने 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली थी। इसलिए, हमने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की है।

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