नागपुर: नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील केदार को नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय (Nagpur Sessions Court) ने सजा सुनाई है।
तकरीबन 31 साल बाद इस मामले का फैसला आया है। सुबह जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनील केदार को इस मामले में दोषी करार दिया गया। इस मामले में कुल 9 आरोपी थे जिनमें से 6 आरोपियों को दोषी पाया गया और 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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10 लाख रुपये का जुर्माना भी
अब इन सभी आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अगले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं।
