Friday, October 17, 2025
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Maratha Reservation : मराठा आरक्षण को मंजूरी लेकिन फिर भी नाराज हैं मनोज जारांगे, क्या हैं कारण? कहाँ मिला आरक्षण? पढ़ें Inside Story

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मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. लेकिन इस निर्णय के पीछे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. मराठा आरक्षण नेता मनोज जारांगे पाटिल अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि मराठा समुदाय को ओबीसी क्वोटा के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अब तक मंजूर नहीं हुआ है. इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है.

मराठा आरक्षण बिल को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया है. इस पर मनोज जारांगे पाटिल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार्य नहीं बताया.

मनोज जारांगे पाटिल ने कहा, “हालांकि हमें आरक्षण का स्वागत है, लेकिन हमारे लिए यह आरक्षण पर्याप्त नहीं है.” उन्होंने कल जालना जिले के अंतरवली सराती में एक बैठक बुलाई है, जहां वे समुदाय के साथ आंदोलन की भविष्य की चर्चा करेंगे.

एकनाथ शिंदे ने क्या कहा?

विधानसभा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 22 राज्यों में से 50 फीसदी में ज्यादा आरक्षण है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगभग 2.50 करोड़ लोगों का साक्षात्कार किया है और इसके आधार पर मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गई है.

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यह भी जानने के लिए हम उत्सुक हैं कि मराठा समुदाय को किस किस शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा और किन-किन संगठनों में यह प्रभावित होगा. यह निर्णय केंद्रीय यूपीएससी और केंद्र सरकार की भर्तियों के मामले में भी अपना महत्वपूर्ण रूप से बनाएगा. इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में भी यह एक बड़ा परिणाम डालेगा.

राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं मिला?

मराठा समुदाय को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, मराठा समुदाय के पास पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है. इस कारण कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया है.

आगे क्या?

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बिल राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा. उनके हस्ताक्षर होते ही आरक्षण लागू हो जाएगा. ऐसी भी संभावना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन वापस ले लेगी. इस आरक्षण के खिलाफ किसी के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.”

 

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