मुंबई : 1 जनवरी 2024 को यानी अंग्रेजी नववर्ष में वित्तीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं. इसिलिए इस माह की अंत तक अगर आपने आपले आर्थिक व्यवहारों के संबंधी काम पुरे नहीं किए तो आपको बडा आर्थिक नुकसान झेलना पड सकता हैं. इसमें डीमैट और म्यूचुअल फंड नामांकन, 31 दिसंबर से पहले आईटीआर दाखिल करना जैसे काम शामिल है. कंपनियों के लिए बंद यूपीआईडी को फिर से शुरू करना और नए बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य है।
ITR दाखिल न करने पर जुर्माना- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है. आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, जो व्यक्ति तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर आपने देर से आईटीआर दाखिल किया तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. लेकिन जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक
आरबीआई के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। अगर कोई बैंक ग्राहक ऐसा नहीं करता तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा. इसलिए अगर आपने बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया तो आपको बडी परेशानी झेलनी होगी.
RBI ने 31 दिसंबर, 2023 की तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंधों के लिए चरणबद्ध नवीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था, उन्हें एक संशोधित एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके संबंधित बैंक शाखा में जमा करना होगा।
नए सिम के लिए KYC जरूरी
नए सिम कार्ड खरीदने के नियम भी 1 जनवरी 2024 से बदल रहे हैं. दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के नुसार, ग्राहकों को अब नया सिम कार्ड खरीदने से पहले KYC करना होगा।
Loksabha Election: शरद पवार और राहुल गांधी के बीच मीटिंग, सीट आवंटन का फैसला अंतिम चरण में?
नौमिनी व्यक्ति की जानकारी अनिवार्य
सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नौमिनी व्यक्ति की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। अगर खाताधारक ऐसा नहीं करते हैं तो वे शेयर खरीद और बेच नहीं पाएंगे.
इतना ही नहीं तो, सेबी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और पैन, नौमिनेशन, काँटॅक्ट डिटैल्स, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए हस्ताक्षर नमूना जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
निष्क्रिय UPI आईडी बंद होगा…
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (Google-Pay, Paytm, Phone Pay) आदि से उन UPI आईडी और नंबरों को बंद करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। दिशानिर्देशों के मुताबिक, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर तक इसका अनुपालन करना होगा।.
