शरद पवार गुट को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार का गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया है. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
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महाराष्ट्र की राजनीति की पृष्ठभूमि में आज दिल्ली में अहम घटनाक्रम हुई. एनसीपी के शरद पवार गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहली बार बहस शुरू की. उन्होंने कोर्ट से कुछ अहम मांगें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया और चुनाव आयोग को निर्देश दिया.
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साथ ही अजित पवार गुट पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं. उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया गया है. इसके अलावा इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी, ये भी कोर्टन ने साफ कर दिया है.