मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने शराब पीने वालों के लिए नए नियम बनाए हैं. इसके बाद पब और बार के मालिकों ने भी इसे मान्यता दी है. कुछ ही दिन पहले पुणे में हुए एक दुर्घटना के बाद, जिसमें एक नाबालिग ने शराब के नशे में कार चलाई और दो लोगों को घायल कर दिया, इस मुद्दे पर समाज में बहस छिड़ी थी. इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को सख्ती से काम करने पर मजबूर किया था.
इसके परिणामस्वरूप, अब मुंबई और पुणे जैसे शहरों में शराब पीने से पहले उम्र का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा. सरकारी पहचान पत्र में दर्ज उम्र की जांच होगी. बार और पब में नाबालिगों को प्रवेश नहीं देने के लिए प्रवेश द्वार पर ही पहचान पत्र की जांच की जाएगी. इसके अलावा, शराब पीने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु और शराब की बोतलें खोलने के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य होगी.
इस मुद्दे में बढ़ाई गई जागरूकता के बाद, पुणे में विशाल अग्रवाल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. उनके बेटे के पोर्शे एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है, और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. इससे पहले भी उन्हें समुदाय के बीच कई विवादों में फंसना पड़ा था.
इस मामले में विशाल अग्रवाल को अपने संगठन और पुलिस के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए मुश्किलें जेलनी पड़ सकती है.
