मुंबई: मुंबई में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और मुख्य मार्गों पर पटाखे, रॉकेट और अन्य आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस का यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से 4 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
मुंबई की सड़कों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध
मुंबई पुलिस के आदेश के मुताबिक, शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों और मुख्य मार्गों पर पटाखे फोड़ने या किसी भी तरह की आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें पटाखों के साथ-साथ रॉकेट और अन्य आतिशबाजी भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब मुंबई में आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और आतिशबाजी की संभावना रहती है।
लेजर और हाई-इंटेंसिटी लाइट पर भी रोक
पुलिस आदेश में सिर्फ पटाखों पर ही रोक नहीं लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हाई-इंटेंसिटी लेजर, ल्यूमेन लाइट और सर्चलाइट बीम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस का कहना है कि इस तरह की तेज रोशनी और लेजर बीम से लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
4 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा आदेश
मुंबई पुलिस का यह आदेश 6 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 4 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। यानी इस अवधि में सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित आतिशबाजी तथा हाई-इंटेंसिटी लाइट के इस्तेमाल से बचना होगा।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस का आदेश
मुंबई पुलिस के अनुसार, यह आदेश मुंबई हाई कोर्ट के 22 सितंबर 2026 के निर्देशों के बाद जारी किया गया है। आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी और तेज रोशनी से होने वाली संभावित परेशानी तथा सुरक्षा संबंधी जोखिमों को नियंत्रित करना है।
