Monday, July 6, 2026
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EXCLUSIVE GROUND REPORT | गोवा के कारापुर में HOABL Project पर विरोध, क्या है पूरा विवाद?

कारापुर, गोवा | उत्तर गोवा का कारापुर गांव इन दिनों House of Abhinandan Lodha (HOABL) के एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है। पिछले कई महीनों से स्थानीय ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं, बुजुर्ग और गांव के कई परिवार भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका विरोध विकास से नहीं, बल्कि भविष्य में पानी के स्रोतों, पर्यावरण और गांव की पारंपरिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर है।

ग्रामीणों की चिंता क्या है?

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि कारापुर गांव प्राकृतिक जल स्रोतों और हरित क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। उनका मानना है कि यदि इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, तो भविष्य में जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है और पर्यावरण के साथ-साथ गांव की पारंपरिक जीवनशैली भी प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें स्थानीय लोगों की चिंताओं और प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए।

गौरव बक्शी ने क्या सवाल उठाए?

इस पूरे मुद्दे पर गोवा के सोशल एक्टिविस्ट गौरव बक्शी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि गोवा पहले से कई इलाकों में पानी की चुनौती का सामना कर रहा है। उनका दावा है कि TCP Act में किए गए कुछ संशोधनों, विशेष रूप से Section 39A, का इस्तेमाल कुछ मामलों में भूमि उपयोग में बदलाव और बड़े प्रोजेक्ट्स का रास्ता आसान बनाने के लिए किया गया। वहीं सरकार और संबंधित पक्ष इन मुद्दों पर अपने-अपने कानूनी और प्रशासनिक पक्ष रखते हैं।

HOABL का क्या कहना है?

दूसरी ओर House of Abhinandan Lodha (HOABL) का कहना है कि परियोजना शुरू करने से पहले सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कंपनी के अनुसार, परियोजना को संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरियां, TCP की अनुमति और RERA पंजीकरण मिलने के बाद ही शुरू किया गया। कंपनी का यह भी कहना है कि यदि स्थानीय लोगों के मन में कोई सवाल या चिंता है, तो वह संवाद के लिए तैयार है और उसका उद्देश्य किसी भी स्थानीय निवासी को परेशानी पहुंचाना नहीं है।

गोवा हाईकोर्ट में अब तक क्या हुआ?

यह विवाद गोवा हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। हाल ही में अदालत ने पारंपरिक रास्तों (Traditional Paths) को लेकर अंतरिम राहत देते हुए कहा कि ये रास्ते खुले रहने चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में ग्रामीणों को लगे कि उनके पारंपरिक रास्तों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हुई है, तो वे अगली सुनवाई का इंतजार किए बिना सीधे अदालत का रुख कर सकते हैं। वहीं परियोजना की कंपाउंड वॉल सहित कुछ अन्य मुद्दों पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निर्णय आना बाकी है।

सरकार का क्या पक्ष है?

इस पूरे विवाद के दौरान गोवा के TCP मंत्री विश्वजीत राणे का नाम भी चर्चा में रहा। सोशल एक्टिविस्ट और कुछ ग्रामीणों ने उनके विभाग से जुड़े निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विकास से जुड़े सभी निर्णय कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं।

अयोध्या और दापोली का जिक्र क्यों हो रहा है?

इस बीच अयोध्या और महाराष्ट्र के दापोली में कंपनी की कुछ अन्य परियोजनाओं से जुड़े पुराने विवाद भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये अलग-अलग मामले हैं, जिनके अपने तथ्य और कानूनी पहलू हैं। इसलिए इन्हें कारापुर परियोजना से जुड़े विवाद का प्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

फिलहाल स्थिति क्या है?

वर्तमान में एक तरफ ग्रामीण अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ HOABL का कहना है कि उसने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और वह स्थानीय लोगों के साथ संवाद के लिए तैयार है। वहीं मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गोवा हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।

ऐसे में इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाज़ी होगी। लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है—क्या विकास और पर्यावरण के बीच ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है, जिसमें निवेश भी आए, स्थानीय लोगों का भरोसा भी बना रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे?

Editor’s Note

यह रिपोर्ट संवाददाता द्वारा कारापुर गांव में की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग, संबंधित पक्षों के सार्वजनिक बयानों तथा उपलब्ध न्यायिक कार्यवाही के आधार पर तैयार की गई है। मामले के कुछ पहलुओं पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य सभी पक्षों को तथ्यात्मक और संतुलित तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत करना है।

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